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अप्रैल में नहीं होंगे हरियाणा निकाय चुनाव, सरकार ने वापस लिया फैसला,

Writer: News Team LiveNews Team Live

बड़ी खबर : अप्रैल में नहीं होंगे हरियाणा निकाय चुनाव, सरकार ने वापस लिया फैसला हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा नगरपालिका चुनावों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित करने की नीति को बावल निवासी राम किशन द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों घोषणा की थी अप्रैल माह में 40 नगर परिषद व पालिकाओं के चुनाव होंगे लेकिन अब सरकार ने यह फैसला वापिस ले लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा के एडीशनल एडवोकेट जनरल ने आश्वासन दिया कि अभी चुनाव का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। हाई कोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन को रिकार्ड में लेते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया है। बुधवार को हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर कर कोर्ट को बताया गया कि नगर परिषद व पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग ( बीसी) श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित करने के सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी हुई है। हाई कोर्ट इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुका है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में सरकार ने चुनाव की घोषणा भी कर दी है, ऐसे में पिछड़ा वर्ग (ब


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