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अब आधार कार्ड से लिंक करना होगा वोटर कार्ड

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बठिडा: जिला निर्वाचन अधिकारी-कम-डीसी शौकत अहमद परे ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम 2021 के माध्यम से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम एक अगस्त 2022 से लागू है। साथ ही मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों के आधार नंबर एकत्र करने के लिए एक अगस्त से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करना है ताकि जाली मतों को समाप्त किया जा सके। आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मतदाता द्वारा आधार संख्या की जानकारी देना स्वैच्छिक है। आधार नंबर की जानकारी के लिए आयोग की ओर से नया फार्म 6-बी जारी किया गया है। यह फार्म आयोग की वेबसाइट, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी), मतदाता हेल्पलाइन ऐप या मतदाता पोर्टल पर आनलाइन उपलब्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि कोई मतदाता स्वयं आनलाइन वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिक करना चाहता है तो वह इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी), मतदाता हेल्पलाइन ऐप या मतदाता पोर्टल पर कर सकता है। इसके अलावा फार्म को आफलाइन मोड में भी भर सकता है, जिसको संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारी पास या अपने क्षेत्र के संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।


उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता के पास आधार संख्या नहीं है या वह अपना विवरण नहीं दे सकता है, तो वह फर्म 6-बी में सूचीबद्ध 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक जैसे ड्राइविग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक आदि जमा कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एक अगस्त 2022 से शुरू हो रहे भारत निर्वाचन आयोग के इस कार्यक्रम के तहत आधार संख्या एकत्रित करने का कार्य 31 मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आम जनता, सभी राजनीतिक दल, मीडिया, एनजी आयोग के इस कार्यक्रम में योगदान दें। आयोग के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीएलओज व नागरिक समाजों से उनकी शत-प्रतिशत भागीदारी और प्रशासन के साथ अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करने की अपील की।

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