सिरसा : अवैध कालोनी को वैध करने के लिए सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इससे नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद सीमा से बाहर अवैध कालोनियां वैध हो सकेगी। यह योजना निकायों की सीमा से बाहर निजी भूमि पर विकसित अवैध कालोनियों पर लागू होगी। जिनमें निर्माण अथवा विक्रय एक जुलाई 2022 से पहले का है। नगर निगम व नगर परिषद की सीमा से बाहर पड़ने वाली निजी भूमि पर विकसित अवैध कालोनियों पर लागू होगी। जिनमें अवैध निर्माण अथवा कोई विक्रय एक जुलाई 2022 से पहले का है। अवैध कालोनी के क्षेत्रफल की कोई अधिकतम अथवा न्यूनतम सीमा नहीं है। कोई कोलोनाइजर, भू-स्वामी या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अधिसूचना जारी होने के छह माह के अंदर आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। इसके तहत नियमित नहीं होने वाली कालोनियां अवैध निर्माण की श्रेणी में रहेगी। जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं कालोनी विकसित होने पर सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा।
शहर में अवैध कालोनी को वैध करने के लिए शर्त पूरी करना जरूरी है। इसके लिए कोलानी में कितनी सड़कें, ओपन स्पेस, पार्क, कितने प्लाट, कितने खाली, मंदिर, हाईटेंशन लाइन है या नहीं, प्लाटों की संख्या, सीवरेज सिस्टम, स्कूल, डिस्पेंसरी, कम्युनिटी सेंटर, गैस पाइपलाइन इत्यादि का ले आउट प्लान पूरी डिटेल के साथ दर्शाने होंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रीयल एरिया, शोरूम, रिटेल आउटलेट, कामर्शियल बिल्डिग, मल्टीप्लेक्स, होटल, बैंक्वेट हाल के साथ कालोनी नहीं काटी जा सकेगी।
आवेदनों की होगी जांच
विभाग के पास जो भी आवेदन आएंगे। उनकी जिला स्तर पर स्क्रूटनी की जाएगी। इसके लिए कमेटी गठित की है। इस कमेटी का उपायुक्त को चेयरमैन बनाया गया है। जबकि सदस्यों के तौर पर नगर योजनाकार, सीईओ जिला परिषद, डीडीपीओ, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी बीएंडआर एक्सईएन पीएचईडी, जिला फायर आफिसर, एक्सईएन पंचायती राज व तहसीलदार शामिल हैं। डीटीपी अशोक गर्ग ने बताया कि सरकार की कालोनी को वैध करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसके लिए आवेदन होगा। इसके बाद गठित कमेटी जांच करेगी।
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