13 मई तक सभी मामलों में अनधिकृत कॉलोनियों की त्रुटियां की जाएंगी दूर : एडीसी (जनरल)
किलियांवाली।
अनाधिकृत कॉलोनियों में भूखण्डों एवं भवनों के उन स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने निर्धारित 6 माह की अवधि समाप्त होने के बाद भी दोषों का निराकरण नहीं किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिक्रमजीत सिंह शेरगिल अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) श्रीमुक्तसर साहिब ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों और उनमें प्लॉटों और इमारतों को नियमित करने के लिए, जो कॉलोनी वासियों और प्लॉट धारकों द्वारा बीडीए (पुड्डा), बठिंडा में कार्यालय में आवेदन किया था और त्रुटियों को दूर नहीं किए जाने के कारण नियमितीकरण नहीं हो सका।
इन लंबित दावों के निपटारे के लिए पंजाब सरकार द्वारा 14 नवंबर 2022 से 6 महीने की अवधि भी निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा कि अब कालोनाईजर पंजाब सरकार द्वारा दिए गए इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और 13 मई 2023 तक अपनी कालोनियों के संबंध में बची हुई त्रुटियों को दूर कर लाभान्वित हो सकते हैं। और वे सरकार को निर्धारित शुल्क देकर अपनी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर सकते हैं।
उन्होंने निर्देश दिए कि निर्धारित तिथि के बाद संबंधित कॉलोनाइजरों को पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट-1995 के तहत 3 से 7 साल की कैद और 2 लाख से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने अनाधिकृत कॉलोनियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गांव किलियांवाली में 14, बरिवाला में 1, शेखू गांव में 1, मुक्तसर ग्रामीण में 1, हुस्नर गांव में 1, सरायनागा गांव में 1, दोदा गांव में 1, ग्राम बरकंदी में 1, ग्राम दानेवाला में 1, ग्राम रूपाना में 1 है।
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