टोहाना
रोहतक के गांव खरैती से बेटे के साथ टोहाना अपने ससुराल आ रही महिला के साथ चलती ट्रेन में छेड़खानी का ममला सामने आया है। छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने महिला को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर पंहुची जाखल रेलवे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक रोहतक के गांव खरैती की रहने वाली मृतक महिला मंदीप कौर का विवाह शहर के तुर नगर निवासी हरजिंदर सिंह के साथ हुआ था। महिला अपने 9 वर्षीय बच्चे के साथ कुछ दिन पहले अपने मायके खरैती गई हुई थी तथा वीरवार को रोहतक से जाखल के लिए चलने वाली पैसेंजर गाड़ी के माध्यम से टोहाना आ रही थी जब वह नरवाना के पास पहुंची तो उसने अपने पति को फोन किया कि गाड़ी नरवाना से चल पड़ी है। इस दौरान आरोपी मनचला भी उसके साथ गाड़ी में उसी डिब्बे में बैठ गया। इस दौरान गाड़ी में अधिक सवारी ना होने के चलते आरोपी ने महिला के साथ छेड़खानी शुरू कर दी, जब महिला ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। टोहाना से करीब तीन किलोमीटर पहले कालवन हॉल्ट के पास आरोपी ने महिला को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया तथा जब गाड़ी टोहाना एन्ट्री के बाद ओवर ब्रिज के पास आकर धीमी हुई तो वह खुद भी गाड़ी से कूद गया।
मृतका के परिजनों ने बताया कि आरोपी कमालवाला गांव का रहने वाला है जिसने टोहाना रेलवे स्टेशन आने से पहले चलती गाड़ी में छलांग लगा दी। जिसे इलाज के लिए अग्रोहा मेडिकल रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस मृतका के 9 वर्षीय मासूम बच्चे के बयान दर्ज कर जांच में जुट गई है।
वहीं इसके बाद राहगीरों ने सूचना डायल 112 को दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल में पंहुचाया जहां से उसे अग्रोहा मेडिकल रेफर कर दिया है। मृतका के पति ने बताया कि उसकी पत्नी मन्दीप कौर कुछ दिन पहले ही बेटे के साथ अपने मायके में गई थी तथा गुरुवार को डीजे रेल गाड़ी से वापस टोहाना के लिए आ रही थी। रेलगाड़ी आने पर स्टेशन पर उसने देखा कि उसका बेटा अकेला गाड़ी में खड़ा रो रहा था, तब उसके बेटे ने पूरी घटना बताई तथा उन्होंने मन्दीप कौर की तलाश शुरू कर दी।
जीआरपी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि महिला मन्दीप कौर को चलती रेलगाड़ी से निचे फेंका गया है, छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक लड़का भी चलती गाडी से निचे कूदा है जिसे इलाज के लिए अग्रोहा रेफर किया गया है। हादसे के समय रेलगाड़ी मे मौजूूद मासूम बच्चे के बयान व पहचान के आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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