आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बड़ी राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने चौटाला को जमानत दे दी है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के मामले के खिलाफ चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। चौटाला जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे।
सजा के फैसले को चौटाला ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
ओपी चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ ओपी चौटाला की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर बीती 1 अगस्त को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ओपी चौटाला के वकील की ओर से दलील दी गई थी कि चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि वे इससे ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। ऐसे में उनको जेल से रिहा किया जाना चाहिए। इन दलीलों के आधार पर हाईकोर्ट में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए चौटाला को जमानत देने को हरी झंडी दे दी है। हालांकि सजा माफ किए जाने के मामले में सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।
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