पंजाब
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल के नाम एस.आई.टी. ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट में शामिल किए हैं। तो अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल व सुखबीर बादल को गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में पुलिस द्वारा किसी भी तरह का कोई आधिकारिक ब्यान नहीं दिया गया है।गौरतलब है कि एस.आई.टी. ने 7000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। जिसमें दोनों साजिशकर्ता बताया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ऐसे में उन्हें लोगों को गिरफ्तार कर सकती है जिन्होंने कोर्ट से जमानत नहीं ली है। बता दें पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल व सुखबीर बादल द्वारा कोर्ट से कोई जमानत नहीं ली है। अब देखना होगा पंजाब पुलिस क्या एक्शन लेती है। आपको बता दें (SIT) ने शुक्रवार को कोटकपुरा गोलीकांड मामले में फरीदकोट की अदालत में चालान पेश किया। यह 7,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें 1400 पन्ने आरोप/आरोपियों और 5600 पन्नों के सहायक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक व अन्य सबूत थे। ए.डी.जी.पी. लालकृष्ण यादव की अध्यक्षता वाली एस.आई.टी ने कोटकपुरा गोलीकांड में चालान पेश किया, जिसमें पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल और पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी के नाम भी शामिल हैं। एस.आई.टी. के चालान के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इन मामलों की घटनाओं को अंजाम देने में मदद की थी। एस.आई.टी के अनुसार पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी और तत्कालीन गृहमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला और बरगाड़ी गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी की 3 घटनाओं में अपनी सरकार की लापरवाही को छिपाने के लिए अवैध ढंग से अत्यधिक बल का इस्तेमाल करने की साजिश रची थी। इसके अलावा इस चार्जशीट में आई.जी. परम राज उमरानंगल (साजिशकर्ता), डी.आई.जी. अमर सिंह चहल (साजिशकर्ता), एस.एस.पी सुखमंदर सिंह मान (तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना), एस.एस.पी चरनजीत सिंह (साजिश को अंजाम देने वाला), एस.एच.ओ गुरदीप सिंह (तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना) के नाम भी आरोप लगाए गए। इस मामले में 307, 120 सहित कई धराए लगाई गई हैं।
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