चंडीगढ़।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अब दीपावली के बाद ही संभव हो सकेंगे। पंचायतों, जिला परिषदों और ब्लाक समितियों में पिछड़ा वर्ग-ए को आरक्षण के लिए चल रहे वार्डबंदी के काम के बीच विकास एवं पंचायत विभाग ने हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम का ड्राफ्ट जारी कर हितधारकों से 10 दिन में आपत्तियां और सुझाव मांगें हैं।
23 सितंबर के बाद संशोधित नियम लागू हो जाएंगे जिसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आरक्षण के लिए वार्डबंदी का काम भी अगले सप्ताह पूरा हो सकेगा। पिछड़ा वर्ग-ए को आरक्षण के लिए ग्राम पंचायतों और जिला परिषद व ब्लाक समितियों में वार्डों के चयन का काम पूरा करने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग ने पहले 15 सितंबर तक ड्रा निकालने का समय निर्धारित किया था।
इसके बाद प्रशासनिक कारणों के चलते एक सप्ताह के लिए वार्डबंदी का काम रोकना पड़ा। अब वार्डों के आरक्षण का काम अगले सप्ताह पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर वार्डबंदी का काम पूरा होने के बाद प्रदेश स्तर पर आरक्षित वाडरें की सूची तैयार कर राज्य चुनाव आयोग को दी जाएगी।
हरियाणा सरकार की संस्तुति के बाद चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने में करीब एक महीना लगेगा। चूंकि दशहरे के बाद त्योहारी सीजन के चलते छुट्टियों की भरमार रहेगी, ऐसे में चुनाव प्रक्रिया भी प्रभावित होना तय है। 24 अक्टूबर को दीपावली है। ऐसे में आयोग की कोशिश दीपावली के तुरंत बाद चुनाव कराने की होगी।
चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार यदि 25 सितंबर तक प्रदेश सरकार चुनाव कराने के लिए लिखित पत्र भेज देती है तो भी 24 अक्टूबर के बाद ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो सकेंगे। हालांकि राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि आयोग की तैयारियां पूरी हैं। सरकार की सिफारिश मिलने के तुरंत बाद चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी चुनाव तिथियों को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता।
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