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निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के लिए आचार संहिता की पालना होनी चाहिए सुनिश्चित : रिटर्निंग अधिकारी आर के सिंह

Writer: News Team LiveNews Team Live

-लोकसभा क्षेत्र के आरओ एवं सिरसा उपायुक्त आरके सिंह ने विभिन्न नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव प्रक्रिया पर की चर्चा

-अधिकारियों के साथ भोडिया खेड़ा कॉलेज में बनाये ईवीएम स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों का किया निरीक्षण



फतेहाबाद / सिरसा,

लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करवाने को लेकर सिरसा लोकसभा के रिटर्निंग अधिकारी एवं सिरसा के उपायुक्त आरके सिंह ने जिला के चुनाव से जुड़े नोडल अधिकारियों की बैठक ली और चुनाव तैयारियों बारे चर्चा की। रिटर्निंग अधिकारी ने भोडिया खेड़ा कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र और ईवीएम स्ट्रॉंग रूम का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने सभी एआरओ को निर्देश दिये कि मतगणना के दिन राउंड वाइज रिपोर्ट समय पर भेजे ताकि रिजल्ट डिकलेयर करने में देरी न हो। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते हुए रिटर्निंग अधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों से कहा कि वे अपनी-अपनी ड्यूटी ईमानदारी और निष्पक्षता से करें।



मतदान व मतदान के पहले दिन प्रकाशित होने वाले प्रिंट मीडिया विज्ञापन का प्रमाणीकरण अनिवार्य :

रिटर्निंग अधिकारी आरके सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एससीएमसी से प्रमाण पत्र लेना होगा। जिला में 25 मई को लोकसभा के लिए मतदान होगा, इसलिए मतदान से पहले 24 मई व मतदान के दिन 25 मई के दिन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार प्रस्तावित विज्ञापन का प्रमाण पत्र अवश्य लें। अन्यथा यह आदर्श आचार संहिता की अवहेलना मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि टीवी और लोकल केबल टीवी में विज्ञापन प्रसारित कराने के लिए नामांकन करते ही एमसीएमसी से प्रमाणित कराना होगा। विज्ञापन प्रमाणित कराने के लिए विज्ञापन छपवाने व प्रसारित करने की तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी के पास निर्धारित प्रोफार्मा में जमा कराना होगा।

टोल फ्री नंबर पर आने वाली शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करें:



लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर चुनाव से संबंधित शिकायत कर सकता है। लोकसभा के रिटर्निंग अधिकारी ने नोडल अधिकारी को निर्देश दिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति पर तुरंत कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में अधिकाधिक मतदान करें व अन्य व्यक्तियों को जागरूक करें। मतदान हर पात्र का लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति आपको वोट के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन देता है तो उसकी भी सूचना जिला प्रशासन को करें ताकि उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जा सके। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव को लेकर 1950 नंबर पर शिकायत की जा सकती है।

प्रकाशित सामग्री पर प्रतियों की संख्या अंकित होनी चाहिए:



रिटर्निंग अधिकारी ने आचार सहिंता की पालना करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने के लिए पोस्टर या पंफलेट पर प्रकाशन करने वाले का नाम तथा प्रतियों की संख्या छपी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित नोडल अधिकारी चुनाव खर्च के विवरण पर पूरी निगरानी रखे।

सी-विजिल एप पर आने वाली शिकायतों को तय समय में निपटाए:

लोकसभा के रिटर्निंग अधिकारी एवं सिरसा के उपायुक्त आरके सिंह ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए सी-विजिल एप भी एक महत्वपूर्ण एप है। सी-विजिल एप की मदद से नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। इसमें फोटो, वीडियो और ऑडियो अपलोड करके शिकायत दर्ज होने की सुविधा है। इस पर आने वाली शिकायत का तुरंत और तय समय में निपटान जरूरी है।

चुनाव आचार संहिता की पालना पर निगरानी करें एफएसटी टीमें:

रिटर्निंग अधिकारी आरके सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान फ्लाईंग स्क्वैड की टीमें आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना पर विशेष निगरानी रखेंगी। इस टीम में शामिल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में यह ध्यान रखें कि कहीं चुनाव आचार संहिता की अवहेलना तो नहीं की जा रही है।

बिना अनुमति नहीं लगा सकते संदेश, होर्डिंग्ज, पोस्टर, वॉल पेंटिंग:

आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी सरकारी व अर्ध सरकारी एवं निजी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक संदेश, होर्डिंग्ज, पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि नहीं लगाई जा सकती है। दी हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989, संशोधित अधिनियम 1996 के अनुसार ऐसा करना अपराध है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी है कि उनसे संबंधित विभागीय संपत्ति पर कोई राजनीतिक होर्डिंग, पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि न लगे। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा पाया जाता है तो यह दी हरियाणा प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 संशोधित अधिनियम 1996 का उल्लंघन होगा तथा दोषी पाए जाने पर उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

इस अवसर पर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने बताया कि जिला में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को पारदर्शिता, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए विभिन्न कमेटियां का गठन भी किया जा चुका है जो सुचारू रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद जिला में तीन विधानसभा क्षेत्र फतेहाबाद, रतिया व टोहाना है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है।

ये रहे मौजूद:



बैठक में एडीसी एवं स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी राहुल मोदी, एसडीएम एवं एआरओ राजेश कुमार, जगदीश चंद्र व प्रतीक हुड्डा, सीटीएम एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन परमेश सिंह, जिप सीईओ सुरेश कुमार, डीएमसी संजय बिश्रोई, डीएसपी जयपाल सहित विभिन्न कमेटियों के नोडल अधिकारी तथा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे।

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