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पंजाब भर में राशन डिपो संचालकों के लिए अहम खबर, हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश


लुधियाना :

माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए उन आदेशों जिसमें पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2020 के बाद जारी किए गए राशन डिपुओ की फाइलो की गंभीरता के साथ जांच पड़ताल करने और आवेदकों को पंजाब भर में फिर नए सिरे से डिपो अप्लाई करने के आदेश दिए गए हैं, के बाद खाद्य एवम आपूर्ति विभाग के अधिकारी पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं।जानकारी के मुताबिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा माननीय अदालत के आदेशो पर डिपो होल्डरों को पत्र जारी किया गया है कि 25 नवंबर 2020 के बाद जिन भी डिपो होल्डरों को राशन डिपुओ के लाइसेंस जारी किए गए हैं अगर उक्त डिपो होल्डर भविष्य में काम करना चाहते हैं तो उन्हें एक बार फिर से डिपो अप्लाई करना होगा। विभागीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक डिपो होल्डरो को 23 मार्च 2023 तक अपनी नई एप्लीकेशन सहित सभी दस्तावेज संबंधित कार्यालय में जमा करवाने होंगे ता कि समय पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना की जा सके। उक्त मामले संबंधी डिपो होल्डर यूनियन के प्रधान द्वारा सांझा की गई जानकारी के मुताबिक असल में पंजाब की निवर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल दौरान राज्य भर में अलॉट किए गए सैंकड़ो नए राशन डीलर के खिलाफ यूनियन के कुछ पदाधिकारियों द्वारा ही माननीय हाईकोर्ट में पार्टीशन दायर की गई थी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि सरकार द्वारा अपने चहेतों को खुश करने के लिए कथित तौर पर नियमों को ताक पर रखते हुए राशन डिपुओ की अलॉटमेंट की गई , जिसमें सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण इलाकों में रेबड़ियो की तरह राशन डिपो बांटे गए थे। लिहाजा उक्त जारी किए गए सभी राशन डिपुओ की गंभीरता के साथ जांच पड़ताल कर नए सिरे से नियमों और शर्तों का पालन करने वाले आवेदकों को ही राशन डिपो जारी किया जाए। यहां बताना अनिवार्य होगा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा वर्ष 2020 के बाद अकेले लुधियाना जिले में ही करीब 49 राशन डिपो अलॉट किए गए हैं जबकि पूरे पंजाब में इनकी संख्या सैकड़ों बताई जा रही है वहीं मौजूदा समय दौरान पंजाब सरकार द्वारा पूरे पंजाब में 1201 अन्य नए राशन डिपो अलॉट करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

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