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पंजाब में 'शराब' बेचने वालों पर सरकार कसने जा रही बड़ा शिकंजा





पंजाब सरकार द्वारा नकली शराब की बिक्री पर अब शिकंजा कसा जाएगा और राज्य में नकली शराब नहीं बिकेगी। इसके लिए शराब की बोतल पर क्यू.आर. कोड लगाया जाएगा, जिसके स्कैन करने पर शराब की सारी डिटेल सामने आएगी। अगर किसी भी बोतल पर क्यू.आर. कोड नहीं पाया गया तो इसकी शिकायत की जा सकेगी।

इस संबंधित राज्य में शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ प्रोजैक्ट के हिस्से के रूप में मोबाइल आधारित ‘एक्साइज क्यू.आर. कोड लैबल वैरीफिकेशन सिटीजन ऐप’ लांच की। आबकारी और कर भवन में उक्त नागरिक केंद्रित ऐप लांच करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह क्यू.आर. कोड आधारित मोबाइल ऐप राज्य में नकली या बिना आबकारी कर दिए बिकने वाली शराब की बिक्री पर मुकम्मल रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस पहल से उपभोक्ताओं की सेहत को बचाने के साथ-साथ आबकारी ड्यूटी की चोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने एक 24 घंटे हैल्पलाइन नंबर 9875961126 भी जारी किया और आम लोगों से अपील की कि वे इस हैल्पलाइन पर नकली शराब या लाहन से निकाली गई शराब या शराब की तस्करी आदि की जानकारी देकर अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुहिम का साथ दें।

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