नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने लोकप्रिय पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों का ब्योरा मांगा। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि वह बिश्नोई के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की संख्या के बारे में सूचित करते हुए अदालत में एक चार्ट पेश करे।
पीठ ने कहा कि आपने बिश्नोई को 13 जून को हिरासत में लिया। आज एक सितंबर है। आप उसे कितने महीने रखने की योजना बना रहे हैं? हमें बताएं कि उसके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं, आप ने किस अवधि तक उसे पुलिस हिरासत में रखा। इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। शीर्ष अदालत बिश्नोई के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही है। बिश्नोई के पिता ने मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली की एक अदालत द्वारा दिये गये ट्रांजिट रिमांड को चुनौती दी है। गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मनसा जिले में 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी कनाडा स्थित गोल्डी बरार ने ली थी और इसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल था।
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