पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों को विदेश जाने के लिए छुट्टी देने के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइंस के अनुसार विदेश छुट्टी अप्लाई करने वाला अधिकारी या कर्मचारी विदेश जाकर और छुट्टी की मांग नहीं कर सकेगा।
विशेष हालातों को छोड़कर जैसे कर्मचारी के अपने इलाज अथवा उसके खून के रिश्ते के सदस्य के इलाज के लिए किसी न टालने योग्य स्थिति के पुख्ता सबूत पेश करने पर ही छुट्टी में वृद्धि पर विचार किया जा सकेगा। गाइडलाइंस में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विदेश जाने के लिए छुट्टी लेने के समय जरूरी दस्तावेज पेश नहीं किए जाते जिसके चलते ऐसे मामलों के निपटान में मुश्किल का सामना करना पड़ता है और कार्रवाई में देरी होती है। इसके चलते सरकार ने फैसला किया है कि सभी अधिकारी व कर्मचारी जिसने विदेश जाने के लिए छुट्टी में वृद्धि के लिए अप्लाई किया है, द्वारा अपने आवेदन के साथ विभाग द्वारा जारी प्रोफॉर्मा भी मुकम्मल तौर पर भरकर पेश करना होगा।
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