मैडीकल स्टोर को लेकर HC का सख्त निर्देश, पढ़ें...
- News Team Live
- Feb 26
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और नाकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी केंद्रीय एजेंसियों को उन मैडीकल स्टीरों और कैमिस्टों पर अचानक छापेमारी करने का निर्देश दिया है, जो बिना किसी डिग्री केे प्रतिबंधित दवाएं बेच रहे हैं।
सी.बी.आई. और एन.सी.बी. को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी दवा बगैर वैध पर्चों के फर्जी विक्रेताओं द्वारा काऊंटर पर न बेची जाए। एक मामले पर सुनवाई के दौरान सी. बी. आई. द्वारा कोर्ट के निर्देश को मानते हुए। प्रस्तुत अंतरिम स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें खुलासा किया हुआ कि प्रतिबंधित दवाएं फर्जी दुकानदार बिना डॉ की पर्ची के बेची जा रही हैं और इसे छिपाने के लिए फर्जी विक्रेता नकली पर्चे बना रहे हैं। हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. और एन. सी. बी. को निर्देश दिया कि 4 मार्च को अब तक की कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पुलिस द्वारा बरामद की गई ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड युक्त गोलियों का हिसाब नहीं दिया जा रहा था। यह नाकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटैंस एक्ट के तहत एक मादक दवा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में सी. बी.आई. एन.सी.बी. और पुलिस को नशीली दवाओ जैसी समस्या खत्म करने के लिए गंभीर प्रयास करना चाहिए। खासकर जब पंजाब राज्य स्वयं स्वीकार करता है कि एन.डी.पी. एस. के तहत हजारों आपराधिक मामले दर्ज हैं। हजारों किलोग्राम हैरोइन, अफीम और एक मिलियन टन पोस्त की भूसी के साथ-साथ 4.38 करोड़ जशीली गोलियां बरामद की गई है। सीमा पर नशीली दवाओं, नशीली दवाओं के पैसे और हथियारों की तस्करी बड़े पैमाने पर है






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