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रोजाना सुबह 10 से 12 बजे पटवारी व कानूनगो का कार्यालय में बैठना अनिवार्य, सोमवार से लागू होंगे आदेश



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हरियाणा के 22 जिलों के राजस्व विभाग कार्यालयों में पटवारीयो और कानूनगो अपनी सीट पर बैठकर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आम जनता के काम इमानदारी से निपटाएंगे। इन दो घंटों के बीच वे अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। इस बारे में फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू एंड चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने इस संबध मे आदेश जारी किए।


लेकिन आवश्कता के समय


पैमाइश और कोर्ट केस की सूरत में पटवारी अपनी सीट छोड़ने से पहले मूवमेंट रजिस्टर यानी रोजनामचा हरकती में भी इसकी जानंारी दर्ज करेगा। सरकार दवारा ये कदम आम जनता की जमीन संबंधी शिकायतों को निपटाने के लिए कार्यालय में कानूनगो और पटवारी के सीट पर नहीं मिलने की वजह से आम जनता का काम नहीं ैहोने की सुरत मे। हरियाणा में करीब 1450 पटवारी एव कानूनगो तैनात हैं। आमतौर भूमि संबंधी कामों को लेकर लोग इधर-उधर भटकते रहते हैं।


इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम जनता की समस्याओं को समय पर निपटाने के लिए ही प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पटवारी और कानूनगो को कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य किया है।



हरियाणा सरकार के मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग ने आदेशों में यह भी हवाला दिया है कि प्रत्येक कार्य दिवस पर पटवारी और कानूनगो सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहेंगे। यह सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी उपायुक्त की रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डीसी कार्रवाई करने में सक्षम होंगे।

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