हरियाणा सरकार अब राज्य मे 21 तरह के दिव्यांग जन को पेंशन देगी
- News Team Live
- Mar 6
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हरियाणा सरकार अब राज्य मे 21 तरह के दिव्यांग जन को पेंशन देगी। जिन मे कुछ श्रेणिया शामिल की गई है । थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के रोगों से ग्रस्त मरीजों के साथ ही अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग से जुझ रहे मरीजों को भी 3 हजार रुपये पेंशन की सहायता दी जाएगी। दिव्यांग श्रेणी में यह आर्थिक सहायता तीन लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार के दिव्यांग को ही दी जाएगी।18 वर्ष आयु के मरीज को ही विकलांग पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा। राज्य सरकार से दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही 3 साल से हरियाणा में रहता हुआ होना चाहिए
श्रेणिया
कुष्ठ रोगी
सेरेब्रल पाल्सी
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
अंधापन
कम दृष्टि
सुनने की अक्षमता
भाषा विकलांगता
बौद्धिक विकलांगता
विशिष्ट सीखने की विकलांगता
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
मानसिक बीमारी
क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
मल्टीपल स्क्लेरोसिस
पार्किंसंस रोग
स्किल सेल रोग
शारीरिक अपंगता
हीमोफीलिया
थैलेसीमिया
एसिड अटैक पीड़ित
बौना2
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